
धनबाद : शहर की सड़कों के किनारे जहां-तहां लगे विज्ञापन पर नगर निगम ने संज्ञान लिया है। शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वाले इन विज्ञापनों पर अब निगम कार्रवाई करेगा।

रोड किनारे छतरी लगाकर कंपनी का प्रचार करने वालों के खिलाफ भी निगम अब कार्रवाई करेगा।
नगर आयुक्त ने बताया कि निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते हैं। निजी जमीन, भवन, दीवार में वाल पेंटिंग, गाड़ी या किसी तरह के व्यवसायिक विज्ञापन का प्रदर्शन नगर निगम के एक्ट के उल्लंघन में आता है। इसके लिए नगर निगम से पहले अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद ही विज्ञापन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

शहर की बिल्डिंग पर लगाए गए हैं अवैध होर्डिंग
शहर की बिल्डिंग पर सबसे अधिक अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। बैंकमोड़ ओवरब्रिज से लेकर सुभाष चौक तक नगर निगम के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है। नगर निगम को हर माह अवैध होर्डिंग से 4-5 लाख रुपए तक के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।
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