
सरायकेला एवं चांडिल में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ मासिक लोक अदालत एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन
सरायकेला-खरसावां, 29 अगस्त 2026:

माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार एवं श्री रामाशंकर सिंह, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट, सरायकेला में पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य पैरा लीगल वॉलंटियर्स के विधिक ज्ञान, कार्यक्षमता एवं जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा समाज के गरीब, जरूरतमंद एवं वंचित लोगों तक विधिक सहायता एवं विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं का लाभ पहुंचाना था।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रामाशंकर सिंह, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां ने विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका एवं दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका केवल विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से गरीब, जरूरतमंद एवं कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान करनी चाहिए तथा उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्हें उपयुक्त विधिक सहायता एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स की सक्रिय एवं संवेदनशील भूमिका से ही विधिक सेवा व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है तथा ऐसे लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, जो स्वयं विधिक संस्थाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।
इस अवसर पर श्री रामाशंकर सिंह ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स के साथ एक-एक कर संवाद किया तथा उनके द्वारा कार्य के दौरान सामना की जा रही समस्याओं एवं शिकायतों को सुना। उन्होंने पैरा लीगल वॉलंटियर्स को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में श्री तौसीफ मेराज, माननीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां ने भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न चल रही नालसा योजनाओं की जानकारी दी तथा इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जरूरतमंद लाभुकों तक उनका लाभ पहुंचाने में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका के संबंध में विस्तार से बताया।
इसी क्रम में माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार दिनांक 29.08.2026 को सिविल कोर्ट, सरायकेला एवं अनुमंडलीय न्यायालय, चांडिल दोनों स्थानों पर मासिक लोक अदालत के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया।
मासिक लोक अदालत के दौरान कुल 56 मामलों को संदर्भित कर उनका निष्पादन किया गया, जिसमें कुल ₹2,93,950/- की समझौता राशि प्राप्त हुई।
वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत के दौरान बैंक से संबंधित 5 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल ₹1,37,000/- की समझौता राशि रही।
क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं लोक अदालत के सफल आयोजन से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने तथा विधिक सेवा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के प्रयासों को बल मिला।
माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार इस प्रकार के पैरा लीगल वॉलंटियर्स के क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं मासिक लोक अदालतों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा न्याय को अधिक सुलभ एवं जनसुलभ बनाना है।
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