
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) गुजरात चुनाव में पार्टी का कोई खास प्रदर्शन न होने के बावजूद अपने सभी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाई दे रहे हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद उसे और क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं.
दरअसल आम आदमी पार्टी तीन राज्यों दिल्ली, पंजाब और गोवा में एक राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है. नियम के मुताबिक अगर कोई पार्टी चार राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर ले तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है.

स्टेट पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य के विधानसभा चुनावों में या तो 3 प्रतिशत सीटें हासिल हों, या दो सीटें और 6 प्रतिशत वोट एक साथ हासिल हों, या फिर 8 प्रतिशत वोट हासिल हों. आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती हैं और 12.92 फीसदी वोट हासिल किए हैं. ऐसे में आम आदमी पार्टी को गुजरात में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता मिल जाएगी. इसी के साथ आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा.

आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद ये फायदे मिल सकेंगे :
1. आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू परमानेंट हो जाएगा. अब AAP का पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा. पार्टी का यह झाडू चिन्ह उसके लिए रिजर्व होगा.कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा.
2. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट / ईवीएम के उम्मीदवारों के क्रम में में ऊपर नजर आ सकेंगे.
3. आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी में एक दफ्तर मिल सकेगा.
4. आम आदमी पार्टी को अब तक कुछ रुपये खर्च करके वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अधिकार होगा कि वह हर राज्य में वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके.
5. राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा स्टार कैंपेनरों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है. यह संख्या बढ़कर अब 40 तक पहुंच जाएगी.
6. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय मिल सकेगा.
7. राष्ट्रीय दर्जा वाली पार्टी के अध्यक्ष, सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं.
8. राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली पार्टी को नामांकन पत्र में अब केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता रहेगी.
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