• Wed. Dec 31st, 2025

पेंशन भोगियों को नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर, ऐसे ऑनलाइन सब्मिट करें जीवन प्रमाण पत्र

ByAdmin Office

Nov 4, 2022

 

*नयी दिल्ली :* केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन हासिल करने के लिए हर साल पेंशन वितरण एजेंसी (पीडीए) को अपना जीवन प्रमाण या वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. यह सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि यह अस्तित्व का प्रमाण है.लाइफ सर्टिफिकेट हर साल 1 नवंबर से जमा कराना होता है. हालांकि, केंद्र सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को अतिरिक्त समय दिया, जो 1 अक्टूबर से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं. पेंशनभोगी या तो बैंक, डाकघरों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों जैसी पेंशन वितरण एजेंसियों के पास जाकर या डिजिटल रूप से जमा करने का विकल्प चुनकर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.


There is no ads to display, Please add some
Post Disclaimer

स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *