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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त,आज जाना होगा जेल

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ByAdmin Office

Jun 2, 2024

 

 

*नई दिल्ली :* आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगने की उनकी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

ट्रायल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह पांच जून को आदेश सुनाएंगी। ऐसे में केजरीवाल को रविवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत एक जून को समाप्त हो गई है।

*केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा*

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत से और पहले फैसला करने का अनुरोध किया। कहा कि पांच जून को आदेश जारी करने से उनकी याचिका निष्फल हो जाएगी। इसकी आवश्यकता केवल कल तक की है, नहीं तो उनके मुवक्किल को आत्मसमर्पण करना होगा। ईडी को ओर से पेश सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया।


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