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मध्यप्रदेश /नोटिस के नौ माह गुजरने पर भी जवाब न आने से हाई कोर्ट सख्त

ByAdmin Office

Aug 17, 2023

 

जबलपुर। हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के नौ माह बाद भी जवाब पेश नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस रवैये को आड़े हाथों लिया।

इसी के साथ चार सप्ताह के भीतर हर हाल में जवाब पेश करने के सख्त निर्देश दे दिए। मामला अनूपपुर में नियमाें को बलाएताक रखकर पैरामेडिकल कालेज संचालित किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।

याचिका में यह आरोप

अनूपपुर निवासी अजय मिश्रा की ओर से यह मामला दायर किया किया गया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनूपपुर जिले में सिर्फ कागजी खानापूर्ति पूर्ण की चार पैरामेडिकल कालेज संचालित हो रहे है। वास्तव में कालेजों के पास आधारभूत संरचना, आवश्यक उपकरण व फैक्लटी तक नहीं है। आयोग्य फैक्लटी व उपकरण के अभाव में छात्रों को पैरामेडिकल कोर्स कराया जा रहा है। ऐसी शिक्षा उनके भविष्य व अन्य व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ है।

यह दी गई दलील

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रम्हेंद्र पाठक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नवम्बर 2022 में अनावेदकों को नोटिस जारी किए गए थे। अनावेदकों ने लगभग नौ माह का समय गुजरने के बावजूद जवाब नहीं दिया है। मामले में प्रदेश सरकार के विधि विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, डीएमई, मप्र पैरामेडिकल काउसिंल सहित कालेजों को अनावेदक बनाया गया है।


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