
धनबाद/रांची
थाना के लॉकअप से वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता BJP विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की है. ढुल्लू महतो को 4 माह से अधिक की कारावास पूरी होने के ग्राउंड पर अदालत ने जमानत दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में BJP विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता एवं चुनमुन गुप्ता को जमानत दी हैं.

निचली अदालत में सरेंडर करने के बाद जेल भेजा गया था
बता दें कि इस मामले में निचली अदालत में सरेंडर करने के बाद दोषियों को जेल भेजा गया था. भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस अधिकारी की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार दिया गया है. धनबाद सिविल कोर्ट की SDJM शिखा अग्रवाल ने उन्हे 18 महीने की सजा सुनाई थी.

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