
Saraikela : *खरसावां थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विनिर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, मधुसाई में चुलाई अड्डा ध्वस्त…*
*5,000 किलो जावा महुआ एवं 40 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद, अवैध उत्पाद जब्त; संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई…*
*उपायुक्त ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में आमजनों से सहयोग की अपील की, गुप्त सूचना के लिए क्षेत्रवार संपर्क नंबर जारी…
उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां एवं अधीक्षक उत्पाद, सरायकेला-खरसावां के आदेश के आलोक में जिले में अवैध शराब के विनिर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा दिनांक 16 सितम्बर 2026 को खरसावां थाना अंतर्गत ग्राम मधुसाई में छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान एक अवैध चुलाई अड्डे को ध्वस्त करते हुए 5,000 किलो जावा महुआ एवं 40 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। बरामद अवैध उत्पाद को विधिवत जब्त कर लिया गया है। संबंधित अवैध चुलाई अड्डा संचालक के विरुद्ध झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में अवैध शराब के विनिर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध उत्पाद विभाग द्वारा नियमित रूप से छापेमारी एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से निर्मित शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि अवैध शराब का सेवन न करें तथा इसके विनिर्माण एवं बिक्री को बढ़ावा न दें।
उन्होंने कहा कि अवैध शराब के विनिर्माण, भंडारण अथवा बिक्री से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर स्थानीय प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना दें, ताकि प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में आमजनों का सहयोग महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में आमजनों से सहयोग की अपील की, गुप्त सूचना के लिए क्षेत्रवार संपर्क नंबर जारी…*
*गुप्त सूचना देने हेतु क्षेत्रवार संपर्क नंबर👇🏼*
अवैध शराब के विनिर्माण, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आमजन निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर दे सकते हैं—
*सरायकेला एवं चांडिल क्षेत्र:* +91 96316 85811
*आदित्यपुर अंचल क्षेत्र:* +91 90313 80385
प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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