
सरायकेला: राष्ट्रीय महत्व के जनगणना कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी *श्री हराधन भूमिज* के खिलाफ कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप में विधि सम्मत आरोप पत्र गठित करने का आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के कार्यालय द्वारा पत्रांक 86/ज0ग0 के तहत चांडिल के अंचल अधिकारी (CO) को जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री भूमिज के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को आरोप पत्र भेजा जाना अत्यंत आवश्यक है।

चांडिल के प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-चार्ज जनगणना पदाधिकारी ने पत्रांक 577 दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचित किया था कि श्री हराधन भूमिज आगामी *जनगणना 2027* के महत्वपूर्ण कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर उपायुक्त कार्यालय ने पत्रांक 66 दिनांक 20.05.2026 के जरिए श्री भूमिज से स्पष्टीकरण मांगा था।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, श्री भूमिज ने 27.05.2026 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि उनके जवाब में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से करने संबंधी कोई ठोस या संतोषजनक प्रमाण नहीं था। प्रशासन ने इसे कर्तव्यों के प्रति उदासीनता माना।
जनगणना 2027 के परिशिष्ट-15 की कंडिका 8 में वर्णित धारा 11 (1), (क) के साथ तहत भी हराधन भूमिज का कृत्य मौजूदा तौर पर अनुशासनहीनता और राजकार्य में बाधा के दायरे में आता है। इसी के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
उपायुक्त कार्यालय के कड़े निर्देश के बाद अब चांडिल अंचल अधिकारी को जल्द से जल्द विहित प्रपत्र में विधिवत आरोप पत्र गठित कर जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा, जिसके बाद इसे अंतिम अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित मुख्य विभाग को अग्रसारित किया जाएगा। इस कार्रवाई से जिले के अन्य सरकारी सेवकों में भी कड़ा संदेश गया है।
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