
सरायकेला, 17 अगस्त 2026: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), रांची के निर्देशानुसार तथा श्री रामाशंकर सिंह, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां की अध्यक्षता में आगामी National Lok Adalat दिनांक 12 सितंबर 2026, Union Bank of India के मामलों से संबंधित Special Lok Adalat दिनांक 29 अगस्त 2026 तथा Monthly Lok Adalat दिनांक 29 अगस्त 2026 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें Union Bank of India की विभिन्न शाखाओं के बैंक प्रबंधकों सहित अन्य संबंधित बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के प्रारंभ में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष ने बैठक के उद्देश्यों एवं एजेंडा से उपस्थित बैंक अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने आगामी लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर श्री तौसीफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां, तथा श्री राकेश कुमार मिश्रा एवं सुश्री मालती लागुरी, दोनों सदस्य, स्थायी लोक अदालत, सरायकेला-खरसावां उपस्थित रहे। उन्हें Union Bank of India सहित अन्य बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिकतम संख्या में मामलों की पहचान करने तथा संबंधित पक्षकारों को समय से पूर्व नोटिस निर्गत कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि 29 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली Union Bank of India की Special Lok Adalat एवं Monthly Lok Adalat तथा 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली National Lok Adalat में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके। इसके लिए बैंक स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा, पात्र मामलों की पहचान तथा पक्षकारों को समय पर सूचना एवं नोटिस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों से DLSA के साथ पूर्ण समन्वय एवं सहयोग करते हुए अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
उन्होंने यह भी दोहराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां सभी संबंधित बैंकों एवं पक्षकारों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी लोक अदालतों को अधिक प्रभावी एवं सफल बनाया जा सके।
बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संख्या में मामलों की पहचान, पक्षकारों को समय पर नोटिस की तामील तथा आपसी सहमति से मामलों के त्वरित निष्पादन के माध्यम से आगामी लोक अदालतों को सफल बनाना रहा।
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