
औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट
औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित अनुग्रह मध्य विद्यालय में देशव्यापी चल रहे सुरक्षित बचपन अभियान के तहत एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना और जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल के निर्देश पर किया गया था।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक उदय कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही, गोविंद कुमार सिंह और जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शी रणजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
*प्राचार्य ने कहा – शुरुआती उम्र में ही कानून की जानकारी जरूरी*
अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाध्यापक उदय कुमार सिंह ने कहा कि आज के समय में बच्चों को यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं से बचाने के लिए कानूनों की जानकारी देना बेहद जरूरी है। कम उम्र में ही अगर बच्चे जागरूक होंगे तो वे खुद को सुरक्षित रख पाएंगे।
*पॉक्सो एक्ट और गुड टच-बैड टच की दी जानकारी*
कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बच्चों को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के बारे में विस्तार से बताया और चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी देकर सभी बच्चों से नोट करवाया। वहीं पैनल अधिवक्ता गोविंद कुमार सिंह ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के अंतर को सरल भाषा में समझाया।
जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शी रणजीत कुमार ने बच्चों से कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर डरें नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, शिक्षक या डालसा कार्यालय में आकर अपनी बात साझा करें।
इस मौके पर पारा विधिक स्वयंसेवी अनिता कुमारी, शिक्षिका अनुभा कुमारी, ज्योति मौर्या सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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