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सरायकेला मंडलीय कारा मे जेल अदालत सह चिकित्सा जांच शिविर सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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BySubhasish Kumar

May 17, 2026
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सरायकेला -17 मई 2026 को  झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा श्री रामाशंकर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन एवं श्री तौसिफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के पर्यवेक्षण में दिनांक 17 मई 2026 को मंडलीय कारा सरायकेला में जेल अदालत सह चिकित्सा जांच शिविर सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में श्रीमती अनामिका किस्कू, सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)-सह-न्यायिक दण्डा धिकारी प्रथम श्रेणी, सरायकेला-खरसावां, श्री सत्येन्द्र कुमार, अधीक्षक, मंडलीय कारा सरायकेला, श्री दिलीप शॉ, मुख्य विधिक सहायता रक्षा परामर्शी, सरायकेला, श्री सुनीत कर्मकार, उप मुख्य विधिक सहायता रक्षा परामर्शी, सरायकेला, श्री अम्बिका चरण पाणी, सहायक विधिक सहायता रक्षा परामर्शी, सरायकेला, श्री विजय कुमार महतो, सहायक विधिक सहायता रक्षा परामर्शी, सरायकेला एवं श्री सोनू कुमार, जेलर, मंडलीय कारा सरायकेला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण यह रहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मंडलीय कारा के मुलाकाती क्षेत्र में स्थापित हेल्प डेस्क का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया। इस हेल्प डेस्क पर आगंतुकों की सहायता हेतु पारा विधिक स्वयंसेवक श्री मोहन कुमार हांसदा एवं श्रीमती तारामणि बांदिया को प्रतिनियुक्त किया गया है।

इस अवसर पर श्री तौसिफ मेराज ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली, 2022 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने हाल ही में प्रारम्भ की गई स्पृह योजना के बारे में भी जानकारी प्रदान की। साथ ही मुलाकाती क्षेत्र में स्थापित हेल्प डेस्क के लाभ एवं उपयोगिता के संबंध में भी उपस्थित बंदियों एवं हितधारकों को अवगत कराया।

इसी क्रम में श्री अभिमन्यु महतो, चिकित्सा पदाधिकारी, के नेतृत्व में चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह चिकित्सा शिविर मासिक जेल अदालत के साथ आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों द्वारा महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तथा महिला बंदियों से उनके मामलों एवं विधिक समस्याओं के संबंध में संवाद स्थापित किया गया।


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