
जम्मू कश्मीर : पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सीबीआई ने एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हुई क्रूर और अमानवीय यातना के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें छह पुलिसकर्मी शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 जुलाई को दिए गए निर्देश के बाद की गई हैं।
गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों में एक पुलिस उपाधीक्षक (DSP), एक निरीक्षक और एक सहायक उप-निरीक्षक शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को अपने हथियार और अन्य सरकारी सामान संबंधित जिला पुलिस लाइन में जमा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, एक आरोपी विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को उनकी सेवा से हटा दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पीड़ित कांस्टेबल को ₹50 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अवैध हिरासत के दौरान कांस्टेबल के साथ हुई यातना, जिसमें उनके जननांगों को विकृत करना, उन पर काली मिर्च पाउडर डालना और बिजली के झटके देना शामिल है, “इस न्यायालय की अंतरात्मा को बहुत अधिक झकझोर देने वाला है।”

यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित की पत्नी ने शिकायत की कि उनके पति को मादक पदार्थों के एक मामले में बुलाए जाने के बाद छह दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी अधिकारियों ने लोहे की छड़ों, लकड़ी के डंडों और बिजली के झटकों का इस्तेमाल किया, और उनके गुप्तांगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया।
सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास, गलत तरीके से बंधक बनाने और जानबूझकर चोट पहुँचाने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक महीने के भीतर गिरफ्तारी करने और तीन महीने में जाँच पूरी करने का निर्देश दिया था।
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