
नयी दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं.

जेल से बाहर आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली तस्वीर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा.

*50 दिनों बाद जेल से आए बाहर*
जेल के गेट नंबर तीन से बाहर न निकालकर गेट नंबर चार से बाहर निकाला गया. सीएम केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन किया. वो काले रंग की गाड़ी में जेल से बाहर आए. उनके साथ गाड़ी में आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी मौजूद थे. सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
*सीएम केजरीवाल को इन शर्तों का करना होगा पालन*
सीएम केजरीवाल अपने दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तब तक सरकारी फाइलों पर साइन करने पर रोक लगा दी जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए ऐसा पूरी तरह जरूरी नहीं हो.
आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि उनकी रिहाई से देश में ‘बड़े बदलावों’ का मार्ग प्रशस्त होगा. पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया. ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दलों में भी इस फैसले पर खुशी देखी गई. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत है. तानाशाही खत्म होगी. सत्यमेव जयते.’
तिहाड़ जेल से निकलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, ‘मैंने कहा था न…
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