• Sun. Mar 8th, 2026

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा स्पीकर पर दल-बदल मामले में पक्षपात के आरोप से संबंधित दायर याचिका पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई

Admin Office's avatar

ByAdmin Office

Nov 10, 2022

 

रांची।भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की स्पीकर पर दल-बदल मामले में पक्षपात करने के लिए दायर याचिका पर अब 30 नवंबर को सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले की प्रतिवादी महगामा विधायक दीपिका पांडेय की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया।अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

*18 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जारी किया था नोटिस*

इस मामले में 18 अक्तूबर को हाई कोर्ट ने दीपिका पांडेय को नोटिस जारी किया था। बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता बिनोद साहू ने अदालत से याचिका पर सुनवाई और निर्णय से पहले शिकायतकर्ता दीपिका का पक्ष सुनने का आग्रह किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इस मामले में स्पीकर और बाबूलाल की ओर से लिखित बहस कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बाबूलाल की ओर से दाखिल याचिका में स्पीकर पर दल-बदल मामले में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने प्रक्रिया का पालन किए बिना ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गवाहों की सूची दी थी, लेकिन इस पर बिना विचार किए ही स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

*मामले में स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने क्या कहा*

स्पीकर की ओर से कहा गया था कि इस मामले में स्पीकर ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला उनके पक्ष में भी आ सकता है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा। जब तक स्पीकर की ओर से फैसला नहीं दिया जाता है, तब तक अदालत में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।


There is no ads to display, Please add some
Post Disclaimer

स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *