

*मुख्तार अंसारी को बाहर का खाना देने के मामले में सरकार से मांगा जवाब*
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना देने के मामले में तीन दिन में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना देने के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए. कहा गया कि मुख्तार को जेल में बाहर का खाना जेल मैनुअल के तहत दिया जा रहा है, इसलिए सरकार की याचिका पोषणीय ही नहीं है. सरकारी वकील ने कहा कि याचिका पोषणीय है, इसीलिए दाखिल की गई. कोर्ट ने इस सरकार से जवाब मांगा है. गाजीपुर की कोर्ट ने मुख्तार को जेल में बाहर का खाना उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. इसी आदेश के खिलाफ सरकार ने याचिका दाखिल की है.

मुख्तार अंसारी ने जिला न्यायालय में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बाहर का खाना देने की इजाजत मांगी थी. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से अपनी उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जेल में अतिरिक्त सुविधा की मांग की थी. इसके बाद गाजीपुर जिला न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को बाहर का खाना देने की इजाजत दे दी।
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