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मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड क़ो लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

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Byadmin

Aug 24, 2025
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​सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के इच्छुक लोगों से आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ स्वीकार किया जाए। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

​यह आदेश जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। यह याचिका बिहार के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि चुनाव अधिकारी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए केवल आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं और किसी अन्य दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है।

​इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने पाया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज़ नहीं है। आयोग के नियमों में 12 अन्य दस्तावेज़ों को भी मान्यता दी गई है, जिनमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और मनरेगा जॉब कार्ड शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह अपने अधिकारियों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करे कि वे मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड के अलावा अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ भी स्वीकार करें।

​इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी नागरिक केवल आधार कार्ड न होने के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे। यह निर्णय भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने में मदद करेगा।


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