
(रांची कर्यालय)

रांची :बार काउंसिल ऑफ इंडिया

(बीसीआई) ने अगले तीन साल तक देश में नए लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है। बीसीआई ने यह फैसला देश में कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर और कॉलेजों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए लिया है। इस रोक का सीधा असर उन राज्यों की योजनाओं पर पड़ेगा, जिन्होंने नए लॉ कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें झारखंड भी शामिल है।
झारखंड सरकार ने इस साल के बजट में राज्य में पांच नए लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इन कॉलेजों को संथाल परगना, पलामू, कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों में स्थापित करने की योजना थी। यह कदम राज्य के छात्रों को उनके ही क्षेत्र में कानून की पढ़ाई का अवसर देने और उन्हें दूसरे राज्यों में जाने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया था। हालांकि, बीसीआई की इस रोक के बाद, सरकार की यह योजना फिलहाल रुक जाएगी।
बीसीआई का मानना है कि देश में पहले से ही पर्याप्त संख्या में लॉ कॉलेज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कई में शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है। फैकल्टी की कमी, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएं इन कॉलेजों में आम हैं। बीसीआई ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक आयोग का गठन किया है, जो देश के सभी लॉ कॉलेजों का मूल्यांकन करेगा और शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
इस निर्णय से कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों के लिए यह एक अस्थायी झटका है। सरकार को अब नए कॉलेजों को खोलने के लिए तीन साल तक इंतजार करना होगा, या फिर मौजूदा कॉलेजों की सुविधाओं और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
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