
सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव में एक युवती के जबरन धर्मांतरण और विवाह के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। युवती ने अपनी मां के माध्यम से अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देकर हिंदू धर्म में वापस लौटने और पूर्व में कोर्ट में दिए गए बयान को बदलने की इच्छा जताई है।

यह मामला तब सामने आया था जब झिमड़ी गांव की रीता महतो (बदला हुआ नाम) नाम की युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसे जबरन धर्मांतरित कर तस्लीम अंसारी नामक युवक से शादी करा दी गई है।

अब युवती खुद इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कह रही है कि वह मानसिक दबाव में थी जब उसने पहले अदालत में बयान दिया था।
बीते दिनों, रीता की मां, उषा महतो ने चांडिल अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय में एक हस्ताक्षरित आवेदन सौंपा।
एसडीओ की अनुपस्थिति में यह आवेदन प्रधान लिपिक को दिया गया। इस आवेदन में युवती ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत फिर से अदालत में बयान देने की अनुमति दी जाए। युवती ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि जब उसे पहले कोर्ट में बयान देने के लिए पेश किया गया था, तब वह अत्यधिक मानसिक दबाव में थी और उसे याद नहीं कि उसने उस समय क्या कहा था।
युवती की मां उषा महतो ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी। युवती का दावा है कि तस्लीम अंसारी नामक युवक उसे पश्चिम बंगाल ले गया, जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उससे शादी कर ली गई। अपने आवेदन में युवती ने यह भी लिखा है कि उसकी गहरी आस्था हिंदू धर्म में है, वह गौमाता की पूजा करती है और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन हिंदू धर्म में ही व्यतीत करना चाहती है।
उषा महतो ने अपनी बेटी के इस बदले हुए बयान के पीछे “वशीकरण प्रभाव वाली दवा” दिए जाने की आशंका जताई है। उनका मानना है कि उनकी बेटी को यह दवा देकर उससे कोर्ट में पहले का बयान दिलवाया गया था। हालांकि, इस संवेदनशील मामले में सरायकेला-खरसावां प्रशासन या पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और क्या युवती को अपनी इच्छानुसार दोबारा बयान दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
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