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बंगाल सीएम ममता बनर्जी का एलान,कहा, ‘बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून

Byadmin

Apr 10, 2025

 

 

 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बनर्जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी।

 

उन्होंने आगे कहा कि मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं। मगर भरोसा रखें… बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांटकर राज कर सके। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

 

*राष्ट्रपति से विधेयक को मिल चुकी मंजूरी*

 

पिछले गुरुवार को लोकसभा और शुक्रवार को राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ था। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। कानून के पक्ष में सरकार का तर्क है कि इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। वक्फ बोर्ड का काम कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह होगा।

 

*वक्फ कानून के खिलाफ जंगीपुर में भड़की हिंसा*

 

उधर, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके में हिंसा भड़की है।

 

*वोट बैंक की राजनीति कर रही सरकार: सुवेंदु*

 

पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्व सार्वजनिक संपत्ति को जला रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां फूंकने में जुटे हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। अधिकारी ने बंगाल सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। सुवेंदु अधिकारी ने क्षेत्र में केंद्रीय बलों को तैनात की मांग उठाई और राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की अपील की।

 

*धारा- 163 लागू*

 

भाजपा नेता अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को भी पोस्ट किया। इसके तहत यहां बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के जुटने पर मनाही होगी। आदेश के मुताबिक निषेधाज्ञा 48 घंटे तक प्रभावी रहेगी। इस बीच जंगीरपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।


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