
*रांची :* आगामी दिनों में रांची जिला में दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों का शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने इस संबंध में सोमवार को जिला के सभी अंचल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने अपर समाहर्त्ता, रांची रामनारायण सिंह को जिला के सभी अंचलों में 10 जनवरी 2025 तक 10 डिसमिल तक के दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की सूची तैयार करने को कहा है। उन्होंने बिना आपत्ति 30 दिन एवं 90 दिनों तक आपत्ति के साथ 10 डिसिमल के तक म्यूटेशन से संबंधित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये हैं। एक बार फिर से दोहराया गया कि सभी अंचल अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी पदाधिकारी/कर्मी ससमय कार्यालय में उपस्थित रहें, कार्य अवधि में किसी प्रकार की शिथिलता न हो, सभी अपना बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाएं और आने वाले लोगों से अपना व्यवहार शालीन रखें।
उन्होंने अपने आसपास साफ-सफाई रखने के भी निर्देश दिए।

*कैंप लगाकर किया मामलों का निष्पादन*
बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि सूची उपलब्ध होने के पश्चात सभी अंचल कार्यालय में कैम्प लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्युटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए रविवार के दिन कैंप आयोजित किया जाएगा ताकि अन्य कार्य दिवस में कार्य प्रभावित न हो। बैठक में सभी अंचल के लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा की। उन्होंने म्यूटेशन के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर किसी केस में अन्य दस्तावेज की आवश्यकता है तो सीधे आवेदन रिजेक्ट ना करते हुए आवेदक को नोटिस निर्गत करें। उपायुक्त द्वारा परिशोधन पोर्टल पर आए मामलों को लेकर कर्मचारियों को गाइड करने की भी बात कही।
*जनता दरबार में की लोगों से मुलाकात*
उपायुक्त लगातार जनता दरबार में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने समाहरणालय सभाकक्ष में जिला के शहरी एवं सुदूर ग्रामीण इलाके से आये लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में जमीन पर अवैध कब्जा, भूमि रैयतीकरण, धोखे से जमीन बेचने, भूमिहीन को अबुआ आवास उपलब्ध कराने, मालगुजारी रसीद में सुधार आदि से संबंधित आवेदन आये। जिस पर उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारी से फोन पर बात कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने शिकायतों का यथाशीघ्र निष्पादन करने को भी कहा। इसके अतिरिक्त जनता दरबार में अन्य मामलों की सुनते हुए भी उपायुक्त द्वारा निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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