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मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला

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Sep 26, 2026
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सरायकेला :- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारी बारिश के पूर्वानुमान और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी, अल्पसंख्यक और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 26 सितंबर 2026 (शनिवार) को अवकाश घोषित कर दिया है।यह आदेश कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक संचालित होने वाले सभी कोटि के विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जन-जीवन और विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं एहतियात के मद्देनजर लिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी ज्ञापांक 1023 के अनुसार, इस आदेश का अनुपालन जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को कड़ाई से सुनिश्चित करना होगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी विद्यालय या संस्थान इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।


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