
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ जूम बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां विशेष कैंप लगाकर इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
श्री के. रवि कुमार ने राज्य के मतदाताओं से बीएलओ द्वारा घर-घर पहुंचाए जा रहे इन्यूमरेशन फॉर्म को शीघ्र भरकर हस्ताक्षर के साथ वापस करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फॉर्म केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा अवैध रूप से फॉर्म भरना या गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 14 जुलाई को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से ‘चुनाव पाठशाला’ आयोजित की जाएगी। इसमें बीएलओ एएसडीडी सूची को पढ़कर सुनाएंगे ताकि प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी बनी रहे। इसी दिन बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक कर एएसडीडी सूची का सत्यापन भी किया जाएगा।

फॉर्म भरने में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्वाचन कार्यालय ने एआई वीडियो ट्यूटोरियल जारी किए हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मतदाता अपने बीएलओ या वोलेंटियर्स से भी सहायता ले सकते हैं।
समीक्षा के दौरान श्री के. रवि कुमार ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए कहा कि फॉर्म भरते समय वर्तमान दस्तावेजों की किसी भी त्रुटि को वोटर आईडी में न दोहराएं, बल्कि पुरानी एसआईआर सूची के अनुसार सही विवरण दर्ज करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म में मतदाता की पुरानी फोटो के बगल में नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना अनिवार्य है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार सहित राज्य के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
There is no ads to display, Please add some


Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com
