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स्थायी लोक अदालत की भूमिका एवं कार्यप्रणाली पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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Aug 14, 2026
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सरायकेला-खरसावां, 14 अगस्त 2026: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां द्वारा JUSCO, जमशेदपुर के सहयोग से स्थायी लोक अदालत की भूमिका एवं कार्यप्रणाली विषय पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन श्रीनाथ ग्लोबल विलेज, एस-टाइप मोड़ में किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों में उपलब्ध कानूनी उपायों के प्रति जागरूक करना था। शिविर में बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों एवं विवादों के निवारण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि लागू विधिक प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जो ऐसे मामलों के समाधान हेतु सुलभ, त्वरित एवं कम खर्चीला मंच उपलब्ध कराती है।

कार्यक्रम के दौरान श्री आलोक राज, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए फोरम की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा कनेक्शन तथा अन्य सेवा संबंधी समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को उचित निवारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री शरत चंद एवं श्री संजीव कुमार, सदस्य, CGRF ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया तथा फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित उपभोक्ताओं को उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

कार्यक्रम में श्री बृजेश कुमार पांडेय, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत एवं श्री रोहित कुमार, सदस्य, स्थायी लोक अदालत की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने स्थायी लोक अदालत की भूमिका, अधिकारिता एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान के लिए इसकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में श्री पल्लव, मुख्य विधिक सलाहकार भी उपस्थित रहे और उन्होंने विधिक जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में अपना योगदान दिया।

इस अवसर पर श्री तौसीफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी तथा लोगों से अपील की कि वे अपनी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के लिए विधिक सेवा संस्थानों एवं संबंधित मंचों का उचित उपयोग करें।

कार्यक्रम में आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। शिविर के माध्यम से स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि केवल विधिक जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे तथा विधिक सेवा संस्थाएं सभी के लिए सुलभ, किफायती एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य करती रहें।


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