
चाईबासा: माननीय परिवहन मंत्री, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार के नेतृत्व में स्कूल बसों और विद्यार्थियों के परिवहन में लगे अन्य वाहनों की जांच अभियान की शुरुआत की गई।


सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को डीपीएस स्कूल एवं संत जेवियर स्कूल की बसों सहित अन्य वाहनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मोटर यान निरीक्षक नेल्सन तिर्की एवं सड़क सुरक्षा टीम भी मौके पर मौजूद रही।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क पर उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विद्यालय प्रबंधन एवं वाहन संचालकों को परिवहन संबंधी दस्तावेजों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*आज के जांच का मुख्य बिंदु*
परिवहन सम्बंधित इंश्योरंस,फिटनेस ,टैक्स ,प्रदुषण ,परमिट ,ओवरलोड ….इत्यादि
*सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त दिशा निर्देशों एवं सुरक्षा मानक*
स्कूल बस के आगे एंव पीछे स्पष्ट शब्दों में ’स्कूल बस’ अंकित होना है।
यदि बस किराये का है तो शब्द “On School Duty’ बस के आगे एंव पीछे अंकित होगा।
प्राथमिक उपचार बॉक्स प्रत्येक स्कूल बस में उपलब्ध होना अनिवार्य है।
स्कूल बस के प्रत्येक खिडकी में लोहे का ग्रील (जाली) लगाया जाना है।
प्रत्येक स्कूल बस में Fire Extinguisher की सुविधा उपलब्ध रहे।
प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल का नाम एंव दूरभाश संख्या अनिवार्य रूप से अंकित हो।
स्कूल बस का दरवाजा में विश्वसनीय लॉक लगा हुआ है।
स्कूल बस में छात्र-छात्राओं का स्कूल बैग रखने हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।
विद्यालय की ओर से प्रत्येक स्कूल बस में एक ATTENDENT अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त हो।
स्कूल बस की अधिकतम गति सीमा 40 कि.मी. निर्धारित हो।
स्कूली बस चालक के पास लाईसेन्स (HMV/LMV) उपलब्ध हो, जो कम से कम पांच वर्ष पुराना हो
स्कूली बस चालक का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है।
स्कूल बस चालक के पास बस से ले जा रहे बच्चों की सूची उपलब्ध हो जिसमें बच्चों का नाम, वर्ग, आवासीय पता ,ब्लड ग्रुप Stoppage point एंड a Route plan अंकित होगा।
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