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सुरक्षित बचपन अभियान के तहत स्कूली बच्चों को कानून और अधिकारों की दी गई जानकारी

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Nov 1, 2026
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औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के तत्वावधान में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के प्रथम चरण के तहत जिले के अनुग्रह इंटर स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल एवं राजर्षि विद्या मंदिर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण एवं साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। वक्ताओं ने बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के बीच अंतर समझाते हुए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित प्राधिकार को जानकारी देने की अपील की।

अनुग्रह इंटर स्कूल में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) लक्ष्मीकांत मिश्र, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमेश प्रसाद, डीएलएसए सचिव तान्या पटेल, एसीजेएम संदीप कुमार सिंह एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी दया शंकर सिंह उपस्थित रहे।

वहीं ज्ञान गंगा स्कूल में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग गौरव सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों को जागरूक किया। राजर्षि विद्या मंदिर में भी बाल अधिकार एवं व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई।

इस अभियान के माध्यम से बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी समस्या में बिना डर सहायता मांगने के लिए प्रेरित किया गया। राजर्षि विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के साथ ही सुरक्षित बचपन अभियान के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक समापन हुआ।


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