
पंकज ठाकुर
बड़कागांव। नाबालिक लड़की के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में बड़कागांव पुलिस ने आरोपी युवक संदीप कुमार ग्राम सिकरी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध मे बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता के द्वारा आवेदन दिया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्वरित कार्रवाई की गई।

बड़कागांव थाना कांड संख्या 88/26 दिनांक 20 मई 2026 धारा 126 (2) ,127 (2) 74 , 352 , 351(2) , 3 (2) बीएनएस एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज की गई।दर्ज मामले के तहत प्राथमिकी अभियुक्त संदीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह को आवेदन मिलते ही किसी भी मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और कई पुराने मामलों का भी उद्वेदन कर संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नाबालिक पीड़िता के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया कि मेरी 14 वर्षीय पुत्री हजारीबाग में रूम लेकर पढ़ाई करती थी। प्रतिदिन साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए बाबूगांव जाती थी।
ट्युशन जाने के दौरान संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के समीप सिकरी निवासी संदीप कुमार मोटरसाइकिल से आकर मेरी पुत्री की साइकिल को रोककर पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठाकर इंटर साइंस कॉलेज के पीछे ले जाकर छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने लगा।जब मेरी पुत्री विरोध करने लगी तो मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गई।
होश आने के बाद मेरी बेटी किसी तरह फोन की तो मैं पुत्री के पास गया और पुत्री को अपने साथ रूम लेकर चला आया।पुनः आरोपी दो लोगों के साथ रूम पर आकर हम लोगों के साथ गली गलौज व मारपीट करने लगा और मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा।मैं अपनी पुत्री को लेकर अपना घर आ गया लेकिन यहां भी मोटरसाइकिल से आकर मेरे घर पर आकर धमकी देने लगा।
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