
रिपोर्ट, अरुण कुमार सैनी

झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम-18, 2015) की धारा-9 की उप-धारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पैनल की सिफारिश करने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल पर विचार करने के बाद माननीय राज्यपाल-सह-कुलपति श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, निदेशक, बीआईटी, सिंदरी को कुलपति के पद के लिए नामों की सूची से दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करते हैं। वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। कुलपति की पोस्टिंग उपयुक्त प्राधिकारी से सतर्कता मंजूरी के अधीन होगी।

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