
सरायकेला : पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के उपबंध-30 के आलोक में तथा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार मंगलवार को ईचागढ़ अंचल के सोड़ो पंचायत भवन परिसर में चांडिल बालूघाट समूह-A (निविदा संख्या-01/2025) के संबंध में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
*चार गांवों के लिए संयुक्त ग्राम सभा*

ग्राम सभा जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां की उपस्थिति में संपन्न हुई। इसमें सोड़ो-जारगोडीह, पुरानडीह, सोड़ो-बीरडीह एवं बामुनडीह ग्राम के ग्राम प्रधान, मुखिया एवं ग्राम सभा के सदस्य उपस्थित रहे।

*पेसा नियमावली के प्रावधान बताए गए*
ग्राम सभा को संबोधित करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के उपबंध-30 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज के उत्खनन से पहले संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य है। ग्राम सभा को बालूघाट की सीमा, रॉयल्टी, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय विकास में हिस्सेदारी के बारे में बताया गया।
*सहमति के बाद प्रस्ताव स्वीकृत*
संबंधित ग्राम सभाओं ने विचार-विमर्श के बाद चांडिल बालूघाट समूह-A के उत्खनन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की। ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिया कि बालू उठाव से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा पंचायत के विकास कार्यों, स्कूल, स्वास्थ्य व पेयजल योजनाओं में खर्च किया जाए। साथ ही पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करने की शर्त रखी गई।
जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि ग्राम सभा की सहमति के बाद आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी। उत्खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
बैठक में अंचलाधिकारी ईचागढ़, खान निरीक्षक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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