
चक्रधरपुर, 17 जून 2026। पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी-सह-मकान किराया नियंत्रक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वार्ड संख्या 10 (पुराना), खाता संख्या 102, प्लॉट संख्या 112 स्थित मकान का कब्जा मंगलवार को विधिवत रूप से मकान मालिक को सौंप दिया गया।मकान मालिक मुजफ्फर आलम अंसारी, पिता स्वर्गीय मोहम्मद उमर, निवासी कपाली रोड, रुखानी कॉलोनी, जाकिर नगर पश्चिम, मानगो, जमशेदपुर ने बताया कि उनका उक्त मकान चक्रधरपुर में स्थित है, जिसे उन्होंने पूर्व में जुलेखा खातून, पति स्वर्गीय मोहम्मद इब्राहीम, निवासी वार्ड संख्या 06 (नया) / 10 (पुराना) चक्रधरपुर को किराये पर दिया था।मामला अनुमंडल पदाधिकारी-सह-मकान किराया नियंत्रक न्यायालय, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर में विचाराधीन था। न्यायालय ने झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 2011 की धारा 25(1)(c) के तहत वादी की व्यक्तिगत आवश्यकता एवं वरिष्ठ नागरिक होने के आधार पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया था तथा किरायेदार को मकान खाली करने का आदेश दिया था।न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक निगरानी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में मकान खाली कराया गया और उसका कब्जा विधिवत रूप से मकान मालिक मुजफ्फर आलम अंसारी को सौंप दिया गया। मकान मालिक ने बताया कि आज उन्हें अपना मकान वापस प्राप्त हो गया है और उन्होंने उसका शांतिपूर्ण कब्जा ग्रहण कर लिया है।प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश के अनुरूप एवं विधि सम्मत तरीके से संपन्न कराई गई। इस कार्रवाई के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया और मकान मालिक को उनकी संपत्ति का अधिकार पुनः प्राप्त हो गया।
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