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पंचायत चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की नियुक्ति, SC ने खारिज की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका

ByAdmin Office

Jun 20, 2023

 

पश्चिम बंगाल : सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने भी माना है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में हिंसा रोकना जरूरी है और इसके लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जा सकती है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी केंद्रीय बलों की नियुक्ति को सही ठहराया था। बंगाल सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी याचिका आज खारिज हो गई। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की भी खिंचाई की और कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।


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