
राँची। झारखण्ड हाईकोर्ट ने संतोषजनक शपथपत्र दाखिल न करने पर धनबाद के एसएसपी को 19 अक्तूबर को अदालत में हाजिर होने को कहा है।हाइकोर्ट में प्रार्थी राज चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया।वहीं मामले में गुरुवार को सरायढ़ेला के थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि जब्त ट्रक को रिलीज कर दिया गया है। उन्होंने ट्रक पर लदे कोयले को रिलीज किया गया है या नहीं यह नहीं बताया। इस पर कोर्ट ने कहा कि थाना प्रभारी से कोयला रिलीज करने की जानकारी मांगी गयी थी, लेकिन उन्होंने ट्रक के बारे में जानकारी दी। कोयले का उल्लेख ही नहीं किया है। थाना प्रभारी को चार अगस्त को शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। लेकिन 23 सितंबर को इसे दाखिल किया। अदालत ने धनबाद के एसएसपी एवं थाना प्रभारी अवधेश को कोर्ट में सशरीर पेश होने का निर्देश दिया।

बता दें मामला ट्रक में 32 टन रखे कोयले को रिलीज करने से जुड़ा है। दो मई 2012 को धनबाद में इसे अवैध बताकर पुलिस ने जब्त कर लिया था। इसमें सरायढ़ेला थाना में मामला दर्ज किया गया था। धनबाद के सीजेएम की अदालत ने 2 अप्रैल 2018 को प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था। जिसके बाद प्रार्थी ने कोयला रिलीज के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इसे धनबाद की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई।

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