
ग्वालियर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को सोमवार को एमपी-एमएलए विशेष जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2023 से लगातार चल रही सुनवाई के बाद न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया।

खारिज हो गई जमानत याचिका

पूर्व में इसी मामले में न्यायालय में जब उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, वो खारिज हो गई थी। उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। दरअसल, कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2022 में पन्ना जिले के पवई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बैठक ली थी। बैठक में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था।
मोदी की हत्या की बात
पटेरिया ने कथित रूप से बयान में कहा था कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद राजा पटेरिया ने खिलाफ एफआईआर के निर्देश हुए और FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का कहना है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सच्चाई की जीत है।
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