
तिरुवनंतपुरम :केरल के कोझिकोड इलाथुर ट्रेन अग्निकांड मामले में एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. आरोप पत्र को कोच्चि की एनआईए अदालत में दायर किया गया. एनआईए ने आरोप पत्र में कहा है कि दिल्ली का रहने वाला शाहरुख सैफी ही इस मामले का एकमात्र आरोपी है और उसी ने अकेले ही अपराध को अंजाम दिया है.एनआईए ने कहा है कि आरोपी ने ऑनलाइन आतंकी गतिविधियों की ओर आकर्षित होकर इस घटना को अंजाम दिया. उसने ट्रेन को जलाने की योजना एक जिहादी ऑपरेशन के हिस्से के रूप में बनाई थी. आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने पहचान न जाहिर करने के लिए केरल को चुना. इसके बाद आरोपी का लक्ष्य वारदात को अंजाम देकर दिल्ली पहुंचकर सामान्य जिंदगी जीना था. जांच एजेंसी आरोपी के बयान और फोन कॉल से मिले सबूतों के आधार पर ऐसे नतीजे पर पहुंची.साथ ही आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहित और यूएपीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई आरोप लगाए गए हैं. हालांकि मामले की जांच शुरू में केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी लेकिन यूएपीए लगाए जाने के बाद एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था.
पुलिस जांच के दौरान ही यह स्पष्ट हो गया था कि घटना के पीछे आतंकी लिंक थे. एनआईए ने इसी को ध्यान में रखते 18 अप्रैल को मामले को अपने हाथ में ले लिया. घटना को लेकर यह भी संदेह था कि इस घटना के पीछे आतंकवादी प्रवृत्ति के कुछ और भी संदिग्ध हैं, साथ उनके द्वारा केरल को निशाना बनाने का संदेह था. हालांकि, एनआईए ने पाया कि कोझिकोड इलाथुर ट्रेन अग्निकांड एक जघन्य अपराध था जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो आतंकवादी गतिविधियों की ओर आकर्षित था.
बता दें कि घटना 02 अप्रैल को हुई थी. इसमें आरोपी व्यक्ति शाहरुख सैफी ने अलाप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में एक सह-यात्री पर एक ज्वलनशील तरल पदार्थ डाला था, जिसे पेट्रोल माना गया और उसे आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना में तीन व्यक्तियों की मौत होने के साथ ही नौ अन्य घायल हो गए थे. यह घटना रात करीब 9.45 बजे हुई जब ट्रेन कोझिकोड शहर को पार करने के बाद यहां कोरापुझा रेलवे पुल पर पहुंची थी.
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