
झारखंड में कोडरमा जिले की एक अदालत ने अपनी गर्भवती पत्नी समेत परिवार के पांच लोगों की हत्या के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राकेश चंद्रा ने गांगो दास को उसकी गर्भवती पत्नी समेत परिवार के पांच लोगों की हत्या करने का दोषी पाते हुये फांसी की सजा सुनायी है।
यह मामला 26 दिसंबर 2019 का है। इसे लेकर नवलशाही थाना में मदन दास ने मामला दर्ज कराया था।

शराब के नशे में पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट

मदन दास ने थाना में दिए आवेदन में कहा था कि 26 नवंबर की रात वह खाना खाकर सो गया था। रात में उसका पड़ोसी गांगो दास शराब के नशे में धुत होकर हाथ में चाकू और रॉड लेकर आया और पत्नी शीला देवी से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को चाकू और रॉड से मार दिया।
वहीं, अपनी पुत्री राधिका कुमारी एवं पुत्र पीयूष कुमार को भी चाकू और रॉड से मार दिया। इससे घटनास्थल पर ही राधिका कुमारी एवं पीयूष कुमार की मौत हो गई।
बीच-बचाव करने आईं मां और भतीजियों को भी करी हत्या
हल्ला सुनकर जब उसकी मां शांति देवी बचाने आई तो उसे भी रॉड एवं चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही अपनी भतीजी चांदनी कुमारी एवं नीतिका कुमारी को भी गांगो दास ने रॉड एवं चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां गांगो दास की गर्भवती पत्नी शीला देवी, मां शांति देवी एवं भतीजी नीतिका कुमारी की मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल चांदनी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया।
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