
केरल के एर्नाकुलम में एक शख्स ने OYO होटल में ऑनलाइन रूम बुक किए. लेकिन जैसे ही वो होटल पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने शायद कभी नहीं की होगी. होटल मालिक ने शख्स को कमरे देने से साफ इनकार कर दिया. मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट तक जा पहुंचा. कोर्ट ने होटल मालिक को 1 लाख 10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने होटल मालिक को जुर्माना लगाते हुए कहा- ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से पहले से कमरे बुक करने के बावजूद होटल मालिक ने कस्टमर और उसके परिवार को कमरा नहीं दिया. इस कारण उन्हें जो दिक्कत हुई है, उसके लिए होटल मालिक को खामियाजा भुगतना होगा. इसलिए होटल मालिक एक लाख रुपये कस्टमर को देगा और 10 हजार रुपये अदालती खर्च भी देगा.

ग्राहक अरुण दास ने अपनी शिकायत में कहा था- मैं अपने बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के साथ रात में होटल गया था. लेकिन बुकिंग करने के बावजूद हमें होटल मालिक ने कोई कमरा नहीं दिया. उस रात दूसरा होटल ढूंढने के लिए हमें काफी परेशानी हुई. बड़ी मुश्किल से फिर एक होटल हमें मिला, जहां हम उस रात रुके.

कस्टमर ने बताया उस रात क्या हुआ था?
कोर्ट ने अरुण दास द्वारा दायर शिकायत के आधार पर होटल मालिक को 30 दिनों के भीतर एक लाख रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये का अदालती खर्च देने का निर्देश दिया है. शिकायतकर्ता ने कहा, जब हम रात 10 बजे के करीब होटल पहुंचे तो होटल मालिक ने हमें कमरे देने से मना कर दिया. उन्होंने प्रति कमरे 2,500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी मांगा. इसके साथ ही हमें अपने बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के साथ रात भर यात्रा करनी पड़ी और दूसरा होटल ढूंढना पड़ा.
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्य वी रामचंद्रन और टीएन श्रीविद्या ने कहा, ‘होटल मालिक ने शिकायतकर्ता के परिवार के साथ विश्वासघात किया है. इसके कारण परिवार को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि मानसिक पीड़ा भी हुई है. इसलिए होटल मालिक पर यह जुर्माना लगाया गया है.’
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