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विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट काफी गंभीर,सीबीआई से जाँच कराने का दिया निर्देश

ByAdmin Office

Oct 4, 2024

 

 

झारखंड डेस्क

रांची : विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट काफी गंभीर दिख रहा है। नियुक्ति घोटाले की जांच का हाईकोर्ट ने सीबीआई से जाँच कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट का आर्डर आ गया है।

 

कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा की तरफ से अगर सीबीआई को जांच में सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो वो हाईकोर्ट में शिकायत कर सकती है। 116 पन्ने के फैसले में होईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर किये जाने के बाद दूसरे आयोग के गठन और मामले में शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जतायी है।

 

न्यायालय ने यह सवाल उठाया है कि अगर पहले आयोग में सिर्फ दो ही अनियमितताएं मिली थीं और उस पर कार्रवाई भी कर दी गयी, तो दूसरा आयोग बनाने की जरूरत क्या थी?

 

ये बातें हाईकोर्ट ने इसलिए कही, क्योंकि पहली रिपोर्ट पर दो कर्मचारियों को बर्खास्त विधानसभा की तरफ से किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट ने पूछा, कि अगर पहले आयोग की सिफारिश ही सही थी, तो फिर दूसरा आयोग क्यों बनाया गया।

 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पहले आयोग ने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें अनियमितता का उल्लेख करते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी। पर कार्रवाई नहीं की गयी।

 

दूसरे आयोग ने रिपोर्ट सौंपी. पहले आयोग में कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी दूसरे आयोग में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की अनुशंसा की गयी थी । याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई बार दोनों आयोग की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट द्वारा दिये गये सामान्य आदेश के आलोक में आयोग की रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी।

 

कोर्ट द्वारा कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद दोनों आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गयी। इससे सरकार और विधानसभा की।भूमिका संदेहास्पद हो जाती है m जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने नियुक्ति-प्रोन्नति में उच्चपदस्थ लोगों की भूमिका की भी जांच के आदेश दिये हैं। नियुक्तियों के दौरान पैसा लेने के आरोपों से जुड़े सीडी की भी जांच का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने कहा है कि नियुक्ति-प्रोन्नति मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है।


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