
दुमका के अंकिता हत्याकांड के मामले म बाल कल्याण समिति ने ने स्वत:सज्ञान लेकर की जांच,मृतक वालिका को 18 वर्ष से कम होने के कारण दिया दिया पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश।जिस पर की गई अमल. इस सम्बंध में एक विज्ञपति जारी कर दी गयी सूचना के अनुसार बताया गया कि दिनांक 23/08/2022 को दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक बालिका पर सोये अवस्था में पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। 27/08/2022 को ईलाज के दौरान रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति, दुमका के बेंच आफ मजिस्ट्रेट ने जे. जे. एक्ट 2015 की धारा 30(ii) के तहत इंक्वायरी दर्ज करते हुए मैट्रिक के अंक पत्र के आधार पर बालिका की उम्र घटना के दिन 15 वर्ष 09 माह पायी।
बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने और जे जे एक्ट की धारा 2 (12) के तहत उसके चाइल्ड की श्रेणी में आने के आधार पर समिति ने उक्त मामले को लेकर दर्ज नगर थाना काण्ड संख्या 200/22 में पोक्सो एक्ट 2012 की धारा जोड़ने की अनुशंसा की थी जिसके आलोक में दिनांक 31/08/2022 की शाम इस केश में पोक्सो एक्ट की धारा 12 जोड़ दी गई है।

बाल कल्याण समिति, दुमका के चेयरमैन ने बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 और जे जे एक्ट 2015 के तहत पोक्सो पीड़िता या चाइल्ड (सीएनसीपी/सीसीएल) का फोटो, नाम, पिता का नाम या किसी भी तरह से पहचान उजागर करना दण्डनीय अपराध माना गया है। अतः बाल कल्याण समिति सभी प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/न्यू मीडिया/सोसल मीडिया से जुड़े मीडियापर्सन से अपील करती है कि वह पीड़िता शब्द का इस्तेमाल करें और किसी भी रूप में उसके पहचान को उजागर नहीं करें।

There is no ads to display, Please add some







Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com
