
सरायकेला खरसावां जिले के उत्पाद विभाग द्वारा एक अधि सूचना जारी की गई है. अधिसूचना में आदर्श आचार संहिता के लागू होने से अब तक कुल 124 अभियोग दर्ज किया जा चुके हैं. जिसमें कुल विदेशी शराब- 2351.81लीटर, अवैध चुलाई शराब – 1785 लीटर, स्पिरिट – 600 लीटर, जावा महुआ -39870 किलो ग्राम, बियर – 56.35 जप्त किया गया हैं. साथ ही विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में निर्धारित बिक्री लक्ष्य के अनुसार मार्च – अप्रैल 2024 में प्राप्ति का विवरण दिया गया है. इन संदर्भ में सरायकेला उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा ने जिले के आम नागरिकों से अपील की है कि खुदरा उत्पाद दुकानों से निर्धारित एवं एमआरपी पर ही शराब की खरीदारी करने की अपील की गई है. वही निर्धारित एमआरपी से अधिक पर शराब की बिक्री की एवं अवैध शराब निर्माण तथा बिक्री की सूचना देने के लिए तीन नंबर जारी की गई है. जिसका न. 9631685811, 7464090063 एवं 8294266564 हैं. जिसके लिए विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके. विभाग को सूचना उपलब्ध कराए जाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी
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