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झारखण्ड में तीन कफ सिरप पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, बेचने या इस्तेमाल करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Byadmin

Oct 7, 2025

 

रांची: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की दुखद मौत की खबरों के बाद झारखंड सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य में तीन कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोल्ड्रिफ, रेसपीफ्रेश, और रीलाइफ नामक इन दवाओं को राज्य में खरीदना-बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा।

 

राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने सोमवार को दो अलग-अलग आदेश जारी कर सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, निजी क्लीनिकों, दवा दुकानों और डॉक्टरों को इन सिरप का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी है।

 

जहरीले रसायन की मात्रा ज्यादा, 14 बच्चों की हुई मौत

जानकारी के अनुसार, इन कफ सिरप में डायइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक हानिकारक रसायन की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा पाई गई है। मध्य प्रदेश की सरकारी लैब में हुई जांच में यह तथ्य सामने आया था, जिसके बाद दोनों राज्यों में 14 बच्चों की मौत की खबर आई।

 

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा और चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इन प्रतिबंधित दवाओं को बेचते या इस्तेमाल करते पकड़ा गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत मेडिकल स्टोर्स पर अभियान चलाएं, नमूनों की जांच करें, और यदि कहीं ये दवाएं मिलती हैं, तो उन्हें जब्त करके नष्ट करने की तत्काल कार्रवाई करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।


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