
औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

औरंगाबाद, राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विश्व विभूति गुप्ता द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की गई।

प्रभारी जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों के निस्तारण का सशक्त माध्यम है और इसे जन-जन तक पहुँचाने में मीडिया का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लम्बित सभी प्रकार के सुलहनीय वादों से संबंधित नोटिस पुलिस के माध्यम से पक्षकारों तक पहुँचाए जा चुके हैं। साथ ही मोबाइल नंबर के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित रहने हेतु सूचित भी किया गया है।
उन्होंने पूर्व आयोजित लोक अदालतों में पत्रकारों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी लोक अदालत में भी सभी का सहयोग अपेक्षित है। जिला के सभी संबंधित विभागों को लम्बित सुलहनीय वादों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और कई दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
परिवहन व यातायात मामलों हेतु विशेष बेंच का गठन
इस बार पहली बार परिवहन एवं यातायात चालान से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर मामलों का निस्तारण करेंगे। साथ ही, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि परिवारिक मामलों के निस्तारण में जिला पहले भी बेहतर रहा है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास जारी हैं।
वादों का विस्तृत ब्यौरा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती तान्या पटेल ने बताया कि प्रारम्भिक स्तर पर 2380 सुलहनीय वाद चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 51 वादों में निस्तारण हेतु सहमति प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय का लक्ष्य 600 वादों का निस्तारण है। वहीं, प्री-लिटिगेशन के तहत 5000 से अधिक बैंक ऋण मामलों में नोटिस भेजे जा चुके हैं और 1500 मामलों का निस्तारण लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय स्तर पर बड़े पैमाने पर नोटिस भेजे जा चुके हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण संभव हो।
जनता से अपील
प्रभारी जिला जज और सचिव ने संयुक्त रूप से जिला वासियों से अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक उठाएँ। मीडिया प्रतिनिधियों ने भी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
13 बेंचों का गठन कर त्वरित निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन कुल 13 बेंचों का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण करेंगी। इनमें परिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना वाद, बैंक ऋण, खनिज, श्रम, बिजली, यातायात चालान आदि से जुड़े मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाएगा। बेंच से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सूचना-पट्ट पर चस्पा कर दी गई है।
अंत में, सचिव श्रीमती तान्या पटेल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी तत्परता से कार्यरत है और जिला वासियों से अनुरोध किया कि वे लोक अदालत में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का समाधान करें ताकि न्याय तक उनकी पहुँच आसान हो।
There is no ads to display, Please add some


Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com
