

धनबाद: जिले की सभी लाइसेंसी शराब दुकानों पर अब रेट चार्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने दिया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायतें रोकना है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन को लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि कई शराब दुकानें निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बेच रही हैं। जबकि नियमानुसार, हर दुकान पर रेट चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि ग्राहक आसानी से कीमतों की जांच कर सकें। लेकिन अधिकांश दुकानों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा था।

इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त ने आबकारी विभाग को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आबकारी विभाग ने एक समान बोर्ड तैयार करवाया, जिसमें सभी प्रकार की शराब की कीमतें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। इन बोर्ड्स को अब हर लाइसेंसी दुकान के काउंटर के पास लगाया गया है, जहाँ से ग्राहक आसानी से कीमतों को देख सकते हैं।
इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को बेवजह अधिक पैसे देने से बचाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचें। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि अब भी किसी दुकान पर रेट चार्ट नहीं लगा मिलता है या अधिक कीमत वसूली जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आम जनता के हित में लिया गया है और उम्मीद है कि इससे शराब की बिक्री में पारदर्शिता आएगी।
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