
आदित्यपुर थाना अंतर्गत शर्मा मार्केट के समीप बुधवार को 3 से 5 उच्चकों ने निर्दोष युवक को मारपीट कर घायल कर दिया था। वही गिरफ्त में आए हुए आरोपियों को पुलिस ने थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया हैं।जिसके बाद घायल युवक और उसके परिजन दहशत में जी रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुए थे उसके अनुसार सात साल से कम सजा का प्रावधान है इसलिए आरोपियों को मजबूरन जमानत देनी पड़ी।
शिकायत कर्ता युवक अंकित मुखर्जी उर्फ राहुल जो मूल
रूप से बड़ा बाजार पुरुलिया का रहने वाला है वह अपने बुआ के घर हरिओम नगर आया हुआ था। पुलिस को दिए आवेदन में उसने बताया कि बुधवार देर रात करीब 9:00 बजे के आसपास वह दावा लेने मेडिकल पंहुचा था। इसी दौरान एक स्प्लेंडर पर सवार युवक तेज रफ्तार से उसे धक्का मारते हुए रोक दिया। उसने जब विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए बाइक से उतरकर उसके साथ मारपीट करने लगा उसने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी इस बीच युवक ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया उसमें एक उसका बड़ा भाई भी शामिल था। तीनों व्यक्तियों ने मिलकर उसे बेरहमी से मारपीट करने लगे। जिसमें मुँह के अंदर, पैर, सर और शरीर के कुछ अंगों पर चोटे भी आई। जैसे ही उस पर पत्थर से मारने को हुआ कि तभी पीसीआर वैन वहां पहुंच गई और एक युवक को धर दबोचा। जबकि असल आरोपी भागने में सफल रहे। दोनों युवको ने भागते-भागते जान से मारने की धमकी भी दी। इधर पकड़े गए युवक ने अपने भाई का नाम अफरोज और उसके दोस्त का नाम मुन्ना बताया। पुलिस ने युवक को रातभर थाने में रखा और गुरुवार को आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी। इधर दिनभर घायल युवक अपना ईलाज कराने के लिए गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर एमजीएम अस्पताल तक भटकता रहा।
लूंगा कोर्ट की शरणः पीड़ित
इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित युवक अंकित मुखर्जी ने बताया कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था तो कम से कम एक बार उन्हें मेरे समक्ष लानी चाहिए थी। ताकि मुझे मेरा कसूर पता हो जाता। मुझे किस गुनाह की सजा उन्होंने दी जो बीच सड़क पर मुझे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस तरह से हर कोई कानून की खामियों की वजह से बेकसूर को बीच सड़क पर मारपीट कर आसानी से थाने से ही जमानत पर छूट जाएगा तो आम लोग इंसाफ की उम्मीद किससे करे।
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