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37 केदो पर शुरू हुई इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन ने जारी किए कई दिशा निर्देश।

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Feb 1, 2024

 

अंतर्कथा प्रतिनिधि

नवादा -: नवादा जिले में कड़ी चौकसी के बीच गुरुवार 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के मध्य नजर छात्राओं के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें परीक्षार्थियों को ठंड के कारण जूता मौज पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत दी गई है। लिहाजा अब परीक्षार्थी केंद्र के भीतर जूता मौज पहनकर प्रवेश कर सकते हैं। जिले के 37 परीक्षा केदो पर परीक्षा दो पालियां में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा शुरुआत 9:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12:45 बजे तक चलेगी जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों को इन दोनों पालियों के शुरू होने के 30 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नवादा शहर के कन्या इंटर मध्य विद्यालय में और गांधी इंटर विद्यालय में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। परीक्षार्थी अपने निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र में पहुंच गए। सभी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले में गेट पर सर्च किया गया। बता दे की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र के अंदर नकल करने के लिए बाहर गैस पेपर से प्रश्न के साथ आंसर भी कटिंग कर ले जाते दिखे। वही मध्य कन्या विद्यालय में सदर एसडीएम आशुतोष कुमार ने स्कूल में जाकर सर्च किया। कुछ छात्राओं को समय पूरा हो जाने के कारण परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिली लेकिन बाद में मीडिया के जाने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करा दिया गया। नवादा जिले में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इनमें नवादा शहर में 23 वारसलीगंज नगर क्षेत्र में चार शहर में तीन और रजौली नगर पंचायत क्षेत्र में परीक्षा केंद्र संचालित होंगे। परीक्षा केदो पर 35233 परीक्षार्थी शामिल होंगे इनमें छात्रों की संख्या 19033 है जबकि छात्राओं की संख्या 16200 है। परीक्षा केंद्र के पांच सौ गज के दायरे में धारा 144 लागू रहेगा। सदर अनुमंडल के 30 और रजौली अनुमंडल के साथ परीक्षा केंद्र के आसपास सदर एसडीओ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेध लागू कर दी है।


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