

रिपोर्ट अरविंद सिंह
झरिया। तैस वर्ष बाद पीड़ित परिवार को न्यायलय से मिली न्याय। बताते चलें कि झरिया थाना अंतर्गत बाटा मोड़ स्थित 23 वर्षो से विवादित दुकान गणपति सिविट्स से जुड़ा हुआ है। जंहा 98/2001के तहत सिविल कोर्ट धनबाद में भाड़ेदार सुक्रेश बनर्जी और दुकान मालिक सुलेमान गद्दी के बीच मामला चल रहा था। श्री बनर्जी ने अवैध तरीके से कोयरी बांध निवासी सुनिल साव को बीना दुकान मालिक के अनुमति के किराए पर दे रखा था। जिसको लेकर दोनो पक्षों में मामला चल रहा था। जंहा 23 वर्ष बाद सिविल कोर्ट ने दुकान मालिक सुलेमान गद्दी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जिसके तहत न्यायलय के आदेशानुसार गुरुवार को नजीर अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता राजेश सिन्हा वा पुलिस बल गणपति मिठाई दुकान पहुंचा और न्यायलय के आदेश पत्र दुकान संचालक को दिखाया साथ ही दुकान में रखे सामानों को खाली करने को कहा, जिसके तहत सभी सामानों को खाली कारवाकर भाड़ेदार सुनिल साव से दुकान खाली करवाते हुए सिविल कोर्ट नजीर अनिल सिंह ने दुकान मालिक सुलेमान गद्दी के वारिश को सौंपने का काम किया।

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