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हाई कोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 इमारतों को ध्वस्त करने का दिया आदेश*

ByAdmin Office

Jul 29, 2022

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजीसीए के आदेशों के अनुपालन में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास 48 इमारतों के तय सीमा से ऊंचे हिस्सों को ध्वस्त किया जाए. अदालत ने मुंबई उपनगर के कलेक्टर को आदेश देते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के आदेशों के पालन कराने और हवाई अड्डे के पास मौजूद ऊंची इमारतों के तय सीमा से ऊंचे हिस्सों को गिराने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया.

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को उन इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का भी सुझाव दिया, जिन्हें ऊंचाई संबंधी उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है. न्यायालय ने अधिवक्ता यशवंत शेनॉय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ऊंची इमारतों से उत्पन्न खतरों पर चिंता जताई गई थी.

यशवंत शेनॉय द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका में कहा गया था कि हवाईअड्डे के पास मौजूद इन इमारतों की ऊंचाई, एयरपोर्ट पर उतरने और उड़ान भरने वाले विमानों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए इन इमारतों के तय सीमा से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों को गिराने का आदेश दिया जाए. बता दें कि एक सर्वेक्षण में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास विमानों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली कुल 137 इमारतों/संरचनाओं की पहचान की गई थी.


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