
चौपारण : बीते कुछ दिन पूर्व कनीय अभियंता चौपारण द्वारा नियम को ताक पर रखकर कई बिजली उपभोक्ताओं पर मनमाने ढंग से बिजली कनेक्शन रहते हुए भी भारी भरकम जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। जिसके बाद पीड़ित बिजली उपभोक्ताओं ने कनीय अभियंता के खिलाफ भी रिश्वत मांगने और जानबूझकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाया गया। वहीं इन उपभोक्ताओं ने बरही विधायक सह निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव से मुलाकात की और कनीय अभियंता ओमकार जयसवाल की शिकायत करते हुए आवेदन सौंपा।

आवेदन में बताया कि चौपारण प्रखण्ड में 13.07.2023 को सहायक विद्युत अभियंता के नेतृत्व में छापामारी किया गया लेकिन विद्युत कनेक्शन एवं बिजली बिल भुगतान तथा मीटर रहने के बावजूद (1) सीपीडी09242 जुर्माना राशि 82782/- रू० एवं बकाया राशि 18821 /- रू० उपभोक्ता नकीब खान (2) सीपीसी14387 जुर्माना राशि 39045/- रू० एवं बकाया राशि 661/- रू० उपभोक्ता मनोज कुमार यादव (3) सीपीसी14511 जुर्माना राशि 225351/- रू० एवं बकाया राशि 47560/- रू० उपभोक्ता दीपक सिंह, चौपारण थाना प्राथमिकी संख्या-301/23 के तहत ओंकार जायसवाल कनीय अभियंता विद्युत विभाग चौपारण के द्वारा सहायक विद्युत अभियंता के आदेशानुसार प्राथमिकी दर्ज करवाया गया।

जबकि तीनों उपभोक्ताओं का किसी तरह का कोई बकाया नहीं है एवं ये तीनों वैध तरीके से बिजली कनेक्शन का उपयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद भी कनीय अभियंता के द्वारा जबरन जुर्माना लगाना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। इस प्रकरण में कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की मांग की।
जिसपर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने निचले पदाधिकारी को पुनः जाँच एवं जाँच रिपोर्ट विभाग तथा स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव को भी सूचित करने का आदेश दिया ।
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