
*नयी दिल्ली :* केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन हासिल करने के लिए हर साल पेंशन वितरण एजेंसी (पीडीए) को अपना जीवन प्रमाण या वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. यह सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि यह अस्तित्व का प्रमाण है.लाइफ सर्टिफिकेट हर साल 1 नवंबर से जमा कराना होता है. हालांकि, केंद्र सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को अतिरिक्त समय दिया, जो 1 अक्टूबर से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं. पेंशनभोगी या तो बैंक, डाकघरों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों जैसी पेंशन वितरण एजेंसियों के पास जाकर या डिजिटल रूप से जमा करने का विकल्प चुनकर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
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