
नई दिल्ली/रांची:झारंखड की निलंबित आईएएसपूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है. पूजा सिंघल की तरफ से बीमार बेटी के देखभाल को आधार बनाया गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है.
जमानत में यह शर्त रखी गई है कि उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा. एनसीआर से बाहर वह नहीं जा सकती हैं.
निलंंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.2022 में 6 मई को ईडी ने मनरेगा घोटाला में झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी को 19.41 करोड़ मिले थे.

जांच के बाद ईडी ने बताया कि जब्त पैसों में अधिकांश राशि राज्य के बड़े राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की है. इसके बाद आठ जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया था.

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