
नबीनगर से संदीप कुमार की रिपोर्ट
औरंगाबाद जिला के नवीनगर में संपत्ति विवाद में अपने सौतेले भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दोषी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार झा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

सात गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

अपर लोक अभियोजक राधेश्याम सिंह ने बताया कि मामला नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23, एसटीआर संख्या 27/25 एवं 48/26 से संबंधित है। अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता 9 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में था। उसे उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने 31 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पत्नी पूजा देवी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
मामले को लेकर मृतक सज्जन कुमार की पत्नी पूजा देवी ने नवीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 16 जनवरी 2023 की रात करीब साढ़े आठ बजे सज्जन कुमार नवीनगर के मंगल बाजार स्थित अपने घर के बाहर चौकी पर बैठकर खैनी बेच रहे थे। इसी दौरान उनके सौतेले बड़े भाई अनमोल कुमार गुप्ता वहां पहुंचे। बताया गया कि श्राद्ध में हुए खर्च और संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने के दौरान आरोपित ने अपने झोले से पिस्तौल निकाल ली और सज्जन कुमार पर तीन गोलियां चला दीं।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत गोली लगने के बाद सज्जन कुमार अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन सीढ़ी पर गिरकर बेहोश हो गए।
घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मंगल बाजार क्षेत्र में दहशत और अफरातफरी का माहौल बन गया था।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को दोषी करार दिया और अब उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद करीब साढ़े तीन वर्ष पुराने हत्या मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
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